*प्रेस विज्ञप्ति*
अवगत कराना है कि जनपद के नगर क्षेत्र में *ई-रिक्शाओं की संख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि के कारण जाम व आमजन होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए* नगर क्षेत्र के निम्न स्थानों पर *ई-रिक्शा स्टैण्ड* बनाया जा रहा हैः
1. पाल धर्मशाला, रूडकी रोड। 2. शामली बस स्टैण्ड के पास। 3. मिनाक्षी चौक। 4. महावीर चौक।
5. बहलना चौक। 6. मालवीय चौक। 7. विश्वकर्मा चौक।
*ई-रिक्शा हेतु सवारी उतारने व बैठाने हेतु चिन्हित स्थानः-*
ई-रिक्शा चालकों को सवारी बैठाने व उतारने के लिये निम्न स्थानों को चिन्हित किया गया है।
1. अलमासपुर चौक 2. जानसठ बस अड्डा 3. टिकैत चौक
4. बालाजी चौक 5. विश्वकर्मा चौक 6. भोपा बस अडडा 7. ग्राण्ड प्लाजा 8. श्रीराम स्वीटस
9. हनुमान चौक(गांधी कालौनी) 10. मदन स्वीटस 11. मालवीय चौक 12. नाॅवल्टी चौक 13. जिला अस्पताल 14. सहारनपुर बस अडडा 15. मदनी चौक 16. चुंगी नं0 2 17. हनुमान चौक 18. शामली बस अडडा 19. फक्करशाह चौक 20. मीनाक्षी चौक 21. बहलना चौक 22. सूजडू चुँगी 23. रेशू विहार तिराहा 24. जाट कालोनी चैराहा 25. महावीर चौक 26. प्रकाश चौक 27. रोडवेज बस अडडा 28. रेलवे स्टेशन 29. अम्बेडकर चौक 30. आलू मण्डी चौक 31. झांसी रानी तिराहा 32. बालाजी चौक
*उपरोक्त स्थानों के अतिरिक्त सवारी बैठाने व उतारने वाले ई-रिक्शा चालक के विरूद्ध एम0वी0 एक्ट की धारा 179(1) के तहत एक हजार रूपये का जुर्माना प्रत्येक बार कर दण्डित किया जायेगा*। साथ ही उपरोक्त स्थानों पर केवल ई-रिक्शा चालक सवारी को उतारेगें व बैठायेगे अनावश्यक रूप से चौराहों/सड़क पर अपनी ई-रिक्शा को गलत तरीके से खडी कर मार्ग को अवरूद्ध नही करेगें।
नगर क्षेत्र में ई-रिक्शा के संचालन हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र (प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक )ः-
1. मीनाक्षी चौक से शिव चौक।
2. हनुमान चौक से शिव चौक (भगत सिंह रोड)
उपरोक्त प्रतिबन्धों को उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर एम0वी0 एक्ट की धारा 179(1) के तहत एक हजार रूपये का जुर्माना प्रत्येक बार कर दण्डित किया जायेगा।
*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक*
*जनपद मुजफ्फरनगर*